12 बजे के बाद शराब बिक्री पर रोक, नाइट क्लबों के लिए नए नियम
जयपुर| होटल, रेस्टोरेंट, पब, नाइट क्लब में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा. रात 12 बजे बाद शराब की बिक्री नहीं होगी. होटल, धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों की जानकारी ई विजिटर्स पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने आदेश जारी किए हैं.
होटल,रेस्टोरेंट,पब,नाइट क्लब में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का नहीं होगा उपयोग
-रात 12 बजे बाद नहीं होगी शराब की बिक्री
-होटल,धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों की जानकारी करनी होगी ई विजिटर्स पोर्टल पर अपलोड
-एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने जारी किए आदेश

अनशन समाप्त करने को तैयार सोनम वांगचुक, सरकार के सामने रखी बड़ी शर्त
सपा की महिला नेता सीमा राजभर पर कानूनी कार्रवाई, बलिया में दर्ज हुआ मुकदमा
बागी सांसदों के खिलाफ उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लोकसभा सचिवालय समेत सभी पक्षों को नोटिस
भारत की QUAD बैठक में मजबूत मौजूदगी, जयशंकर ने सुरक्षा से लेकर सहयोग तक रखी बात
हथियारबंद बदमाशों से रहें सतर्क, 'चड्डी-बनियान गैंग' को लेकर अलर्ट जारी
राहुल गांधी का दावा- 10 साल में 152 पेपर लीक, एक भी दोषी को नहीं मिली सजा
भोजशाला विवाद: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
मंदिर दर्शन करने पहुंचे भक्तों से मारपीट, डंडे बरसाने का वीडियो आया सामने