सुप्रीम कोर्ट ने कहा- धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा SC-ST का लाभ
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है. यानी कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म अपनाने वाले ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं. ईसाई या किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करने वालों का दर्जा खत्म हो जाएगा. ऐसे परिवारों को किसी प्रकार का एसटी-एससी अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वाले दलित परिवार को लेकर कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म का है और वह ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य नहीं माना जाएगा. ऐसे लोगों का एसटी-एसटी का कोई लाभ भी नहीं मिलेगा. इसके साथ ही SC/ ST Act, 1989 के तहत संरक्षण का दावा भी नहीं कर सकते हैं।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार
सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस ए वी अंजारिया की पीठ ने सुनाया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट से पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वालों के सभी लाभ बंद करने का फैसला सुनाया था. जिसमें बताया गया कि जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में शामिल हो गए हैं. वे अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं रह जाते. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला पिछले साल मई में सुनाया था. जिसके खिलाफ पादरी चिंथदा आनंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
क्या था मामला?
दरअसल, पादरी चिंथदा आनंद ने कुछ लोगों पर जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. इस मामले में SC/ST के तहत मामला दर्ज हुआ था. जब यह मामला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने इस आधार पर FIR को रद्द कर दिया कि पादरी आनंद ने ईसाई धर्म ज्वाइन कर लिया है. ऐसे में वे धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति वाले स्टेटस को खो दिया. अब वे SC/ST अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं. हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए पादरी आनंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाया था।

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