लिखित परीक्षा गायब, सिर्फ इंटरव्यू से चयन? राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रोका
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 की चयन प्रक्रिया पर इंटरव्यू शुरू होने से महज एक घंटे पहले रोक लगा दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 13 अप्रैल 2026 को इंटरव्यू की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन कोर्ट के आदेश ने प्रक्रिया को ऐन वक्त पर रोक दिया।
भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल
जस्टिस की एकलपीठ ने डॉ. अमित कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दीपेंद्र यादव ने तर्क दिया कि विज्ञापन में लिखित परीक्षा का प्रावधान होने के बावजूद चयन केवल इंटरव्यू आधारित रखा गया। साथ ही, इंटरव्यू के अंकों का कोई पारदर्शी पैमाना सार्वजनिक नहीं किया गया।
नियमों की अनदेखी का आरोप
याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इंटरव्यू के अंक कुल अंकों के 10% से अधिक नहीं होने चाहिए, लेकिन इस भर्ती में नियमों की अनदेखी की गई। कोर्ट ने भर्ती में पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार और RPSC को प्रक्रिया आगे न बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एसआई भर्ती विवाद के बाद RPSC के लिए इसे एक और बड़ा झटका माना जा रहा है।

बापू को नमन कर लद्दाख लौटेंगे सोनम वांगचुक, आज अस्पताल से मिलेगी छुट्टी
विपक्ष के विरोध से संसद में गतिरोध, दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
पापोन ने असम बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, लोगों से की आगे आने की अपील
जल संकट से जूझ रहा टेक्सास, फैक्ट्रियों की भारी खपत बनी बड़ी वजह
वीवीएस लक्ष्मण ने दिया बड़ा संदेश, सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो वैभव सूर्यवंशी को होगा नुकसान
पेपर लीक पर सरकार का मास्टर प्लान, संसद में विधेयक पेश करेंगे जितेंद्र सिंह
मंत्री के बचाव में CM हिमंत सरमा की अनोखी दलील, बोले- मेरे बच्चे भी नहीं मानते मेरी हर बात
कार्टून विवाद में फंसीं श्रीलेखा मित्रा, पुलिस केस के बाद दिया जवाब; जानिए कौन हैं अभिनेत्री
संघर्ष रंग लाया! जबलपुर के तनिष्क शुक्ला ने इंडियन आइडल 16 में फर्स्ट रनर-अप बनकर रचा कीर्तिमान
जहांगीर महल के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म, CM मोहन के बयान ने बढ़ाई हलचल