नियम तोड़ने पर भारी मार, आबकारी विभाग को मिले ज्यादा अधिकार
रायपुर|छत्तीसगढ़ में आबकारी नियमों में कई अहम संशोधन किए गए हैं. अब अगर थोड़ी सी भी गलती की तो 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. सरकार ने छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 में संशोधन करते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने के और अधिकार दे दिए हैं. इससे शराब से जुड़े कारोबार और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया और कड़ी हो गई है. सरकार ने ये फैसला शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए किया है|
दुकानों पर शराब की सप्लाई में देरी करने पर 5 लाख का जुर्माना
सरकार के संशोधित नियमों के बाद देशी मदिरा की दुकान पर शराब सप्लाई करने की लेटलतीफी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब एक हजार से 5 लाख रुपये तक का जुर्मान लग सकता है. छोटे मामलों में यह जुर्माना 1 हजार से 10 हजार, वहीं बड़े मामलों में जुर्माने की राशि 50 हजार से 5 लाख रुपये तक होगी|
विशेष सचिव ने जारी की अधिसूचना
वाणिज्य आबकारी विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र भारद्वाज ने छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि सरकार के नियम में संशोधन करने के बाद अब राजस्व में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है|
बता दें कि इसके पहले सरकार ने नई आबकारी नीति 2026-27 से एक और अहम बड़ा बदलाव किया था. सरकार ने शराब की बोतलों को कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलें करने का फैसला लिया था. सरकार का कहना है कि प्लास्टिक की बोतलें होने से ट्रांसपोर्ट में सहायता मिलेगी और कास्ट भी कम पड़ेगी|

राशिफल 24 जुलाई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना बनी आर्थिक संबल
बाल श्रम पर जीरो टॉलरेंस, हर मुक्त बच्चे के पुनर्वास पर होगा विशेष फोकस
महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर मंत्री सारंग नाथुबरखेड़ा अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का किया निरीक्षण
समान नागरिक संहिता को व्यापक जनसमर्थन
माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम बनेगा जनसेवा का नया केंद्र : वित्त मंत्री ओपी चौधरी
धमतरी जिले में 200 एकड़ से बढ़ाकर 600 एकड़ तक औषधीय खेती के विस्तार का लक्ष्य
मध्यप्रदेश पुलिस की साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई
इंदौर और विकास हैं एक दूसरे के पर्याय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
कृषि में छत्तीसगढ़ का नया अध्याय बनाया धमतरी जिले ने